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Thursday, April 18, 2024

Kanpur : नामांकन में नहीं लगेगा तीन माह पुराना और चश्मा लगी फोटो

 जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नामांकन के समय ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदुओं पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार पूर्वक अवगत कराया गया।

बैठक करते जिला निर्वाचन अधिकारी।

अवकाश दिवस पर नहीं दे सकेंगे नामांकन

नामांकन की अधिसूचना जारी होने के पश्चात नामांकन अधिसूचना के अनुसार दिए गए स्थान व समय पर ही लिये जाएंगे। 18.04.2024 से 25.04.2024 तक 11.00 बजे से 3.00 बजे तक की अवधि में निर्धारित स्थल पर निर्धारित अधिकारी द्वारा ही लिए जाएंगे। अवकाश दिवस पर नामंकन नहीं लिए जाऐंगे। 43-कानपुर का नामांकन न्यायालय जिलाधिकारी, कलेक्ट्रेट, कानपुर तथा 44-अकबरपुर का नामांकन न्यायालय अपर जिला अधिकारी (नगर), कानपुर नगर में लिया जाएगा। नामांकन का प्रारूप 2क है तथा नामांकन के साथ संलग्नक किए जाने वाला शपथपत्र प्रारूप-26 है। जिसकी प्रति निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से भी डाउनलोड की जा सकती है। नामांकन के पूर्व सेपरेट बैंक एकाउंट खोला जाना है, जो कम से कम नामांकन के एक दिन पूर्व खुला होना चाहिए। यह अभ्यर्थी तथा उसके निर्वाचन एजेंट के ज्वाइंट नाम पर भी हो सकता है।

गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिए 10 प्रस्तावक जरूरी

मान्यता प्राप्त दलों के लिए 1 प्रस्तावक तथा निर्दलिय और अन्य गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिए 10 प्रस्तावक होने चाहिए। प्रस्तावक उसी लोकसभा का अनिवार्य रूप से होना चाहिए। एक व्यक्ति अधिकतम चार सेट में नामांकन दाखिल कर सकता है। नामांकन प्रपत्र स्वयं अभ्यर्थी एवं उसके प्रस्तावक द्वारा ही दाखिल किया जा सकता है। और किसी के द्वारा नहीं। जमानत की धनराशि 25 हजार रू० है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए जमानत धनराशि आधी हो जाएगी। जमानत धनराशि नामांकन प्रपत्र दाखिल करने के पूर्व अथवा नामांकन दाखिल करते समय जमा किया जाना अनिवार्य है। उक्त धनराशि चेक से नहीं ली जाएगी। नामांकन प्रपत्र में मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना है। यदि प्रत्याशी अन्य लोकसभा क्षेत्र का निवासी है तो उक्त को संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

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