अनलॉक के तहत अब 15 अक्टूबर से स्कूलों को खोलने का निर्देश डीएम ने जारी कर दिया है. चरणबद्ध ढंग से खोले जाने वाले स्कूलों को लेकर डीएम ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आनलाइन शिक्षा की व्यवस्था जारी होगी. पैरेंट्स की सहमति के बाद ही बच्चे स्कूल जा सकेंगे. स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों को उन सभी स्टैंटर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना होगा, जिसे शिक्षा विभाग ने जारी किया है.
कोरोना के अनलॉक में जब से केंद्र सरकार ने स्कूलों को खोलने का आदेश दिया है, उसके बाद से पैरेंट्स में सबसे ज्यादा कौतुहल स्थानीय स्तर पर स्कूलों के खुलने को लेकर है. अब डीएम आलोक कुमार तिवारी ने इसको लेकर निर्देश जारी किये हैं. इन निर्देशों में कहा गया है कि स्कूलों के प्रबंधन से भी इसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा. यह सभी गतिविधियां उन क्षेत्रों में लागू होंगी, जो कंटेनमेंट क्षेत्रों में नहीं आते हैं. इसमें कहा गया है कि आनलाइन शिक्षा का माध्यम जारी रहेगा और इस व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी. जो छात्र आनलाइन कक्षा चाहते हैं, उन्हें इसकी अनुमति होगी. पैरेंट्स की लिखित सहमति पर भी बच्चे को स्कूल भेजा जा सकेगा. इन्हीं शर्तों के आधार पर सार्वजनिक पुस्तकालय भी खोले जाएंगे. महाविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को खोलने का फैसला वर्तमान स्थिति का आकलन करने के साथ ही उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा और गृह मंत्रालय भारत सरकार की सहमति के आधार पर किया जाएगा. इसी प्रकार कंटेनमेंट जोन के बाहर स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क आदि को निर्धारित मानकों के आधार पर खोलने की अनुमति होगी. इसके अलावा, शादी, सार्वजनिक समारोह आदि के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति होगी. इसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर, थर्मल स्कैनर आदि अनिवार्य होगा.
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