कानपुर शहर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक दिसंबर से अनिवार्य हो जायेगी. बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के आरटीओ में वाहन संबधित कार्य नहीं होंगे. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सिर्फ तीस नवंबर तक ही नहीं बाद में भी मिलेगी. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के साथ वाहन बिक्री करने वाले डीलर से भी ली जा सकती है. वाहन चालकों ने नंबर प्लेट के लिए डीलरों से संपर्क करना शुरू कर दिया है. संजय सिंह, आरटीओ प्रशासन ने इस बाबत बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट न होने पर एक दिसंबर से आरटीओ में वाहनों से संबधित कार्य नहीं होंगे. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अथवा नंबर प्लेट के लिए आवेदन की रसीद लाने पर वाहन स्वामी वाहन संबंधित कार्य करा सकेंगे. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के लिए डीलर्स से संपर्क करें या ऑनलाइन आवेदन करें, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवाने में कोई परेशानी नहीं आ रही है.
वाहनों की सुरक्षा व नंबर प्लेट बदलने के खेल पर रोक के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने के निर्देश दिये गये हैं. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट न लगी होने पर वाहनों की फिटनेस जांच, वाहनों का रजिस्ट्रेशन व री रजिस्ट्रेशन, वाहनों का ट्रांसफर, पता बदलना, नया रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, नया परमिट, परमिट की डुप्लीकेट कापी, नवीनीकरण, अस्थाई परमिट, स्पेशल परमिट, राष्ट्रीय परमिट के कार्यआरटीओ में नहीं किये जाएंगे.
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने के लिए वाहन स्वामी अब डीलर्स से संपर्क कर रहे हैं. डीलर भी संबंधित कंपनियों से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट आर्डर पर मंगवा रहे हैं. सोसाइटी मोटर्स के संचालक अनुज अग्निहोत्री बताते हैं कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर कोई परेशानी नहीं है, जो वाहन स्वामी आ रहे हैं उनको चार से पांच दिन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट उपलब्ध कराई जा रही है.
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